UP News: सर्किल रेट को लेकर आम लोगों के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है. स्टांप एवं पंजीयन विभाग सर्किल रेट तय करने के जटिल मानकों को आधे से अधिक घटाकर 15-20 के दायरे में लाने जा रहा है. वर्तमान में ये मानक करीब 40 हैं. इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान होगी और आम लोग बिना किसी मदद के अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कर सकेंगे.
नई पहल से जमीन के सर्किल रेट में असमानताओं को दूर किया जा सकेगा. उदाहरण के लिए लखनऊ के हजरतगंज की मुख्य सड़क और उसके 100 मीटर पीछे की प्रॉपर्टी का रेट समान है जबकि उनकी कीमत में अंतर है. नए मानक लागू होने से ऐसे अंतर खत्म होंगे. लोग वेबसाइट पर जाकर अपनी जमीन का सर्किल रेट स्वयं देख सकेंगे और स्लॉट बुक कर रजिस्ट्री करवा सकेंगे.
सरलीकृत नियमों से स्टांप चोरी और रजिस्ट्री संबंधी कानूनी विवादों में भी कमी आएगी. वर्तमान में नियम स्पष्ट न होने के कारण रजिस्ट्री में कई कमियां रह जाती हैं. लोग सर्किल रेट बचाने के लिए स्टांप चोरी का सहारा लेते हैं. नए नियमों से पूरे प्रदेश में रियल एस्टेट प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी.
मानक कम करने का निर्णय शासनादेश के माध्यम से लागू होगा. इसके असर मुकदमों और स्टांप चोरी के मामलों में तेजी से दिखेंगे. नए नियमों से रजिस्ट्री संबंधी जटिलताएं समाप्त होंगी. सर्किल रेट के मानक आसान होने से आम लोगों की संपत्ति के रजिस्ट्री का काम सरल और तेज होगा.
स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा आम लोगों की जिंदगी को आसान और बेहतर करना है. इसी दिशा में सर्किल रेट के मानकों की संख्या घटाई जा रही है. यह कदम रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने और विवादों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है.