सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के फिरोजाबाद में रामलीला आयोजन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि रामलीला फिरोजाबाद के टूंडला में स्कूल के ग्राउंड में जारी रह सकती है। हाईकोर्ट ने पहले स्कूल ग्राउंड में गरबा और रामलीला आयोजन पर रोक लगा दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब हटा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समारोह शुरू हो चुका है, इसलिए यह इस शर्त के साथ जारी रहेगा कि छात्रों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। कोर्ट ने सवाल उठाया कि यह आयोजन पिछले 100 सालों से हो रहा है, तो अंतिम समय में हाईकोर्ट का रुख क्यों किया गया।
नोटिस जारी किया गया
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार, जिला प्रशासन और हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने यह नोटिस जारी किया।
हाईकोर्ट में याचिका और तर्क
हाईकोर्ट में याचिका में कहा गया कि जिला परिषद विद्यालय, टूंडला-फिरोजाबाद के खेल के मैदान का उपयोग शाम 7 से 10 बजे रामलीला के लिए हो रहा है, जिससे छात्र खेल नहीं पा रहे। याचिकाकर्ता ने बताया कि यहां पिछले 100 सालों से रामलीला आयोजित होती आ रही है, लेकिन उत्सव शुरू होने से पहले हाईकोर्ट का रुख किया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद रामलीला का मंचन रुकवा दिया गया था, जिससे लोगों में तनाव फैल गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए प्रशासन को यह निर्देश दिया कि इस तरह के मामलों में दूसरे विकल्प जरूर तलाशे जाएं।