CM Child Ashirwad Scheme: 4000 रुपये प्रतिमाह सहायता, जानें आवेदन प्रक्रिया और शर्तें

CM Child Ashirwad Scheme: 4000 रुपये प्रतिमाह सहायता, जानें आवेदन प्रक्रिया और शर्तें

CM Child Ashirwad Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनके माता-पिता में से किसी एक या दोनों की मृत्यु हो चुकी है। विशेष रूप से, यह योजना उन बच्चों के लिए है जिनके माता या पिता की मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हुई हो और जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। इस योजना के तहत, पात्र बच्चों को 4000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों के बच्चों को आर्थिक मदद देना है, जो अपने माता-पिता को खो चुके हैं और जिनकी देखभाल के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से:

योजना के लाभ

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत पात्र बच्चों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:

1. 4000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता।
2. यह सहायता दो बच्चों तक सीमित है, यानी यदि परिवार में दो या अधिक बच्चे हैं, तो उनमें से केवल दो को यह सहायता मिलेगी।
3. योजना का लाभ बच्चों की शिक्षा और उनके पालन-पोषण में मदद करने के लिए दिया जाएगा।

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पात्रता शर्तें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:

1. बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
2. माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद होनी चाहिए।
3. परिवार की वार्षिक आय 72,000 से 75,000 रुपये के बीच होनी चाहिए।
4. आवेदन करते समय बच्चे और माता का संयुक्त बैंक खाता होना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

1. बच्चा एवं मां का संयुक्त बैंक खाता।
2. राशन कार्ड।
3. आधार कार्ड (मां एवं बच्चे का)।
4. स्कूल आईडी कार्ड या स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा लिखा पत्र।
5. पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र।
6. आय प्रमाणपत्र (72,000-75,000 रुपये वार्षिक)।

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आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:

1. योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करें। यह फॉर्म CWC कार्यालय से मिलता है।
2. फॉर्म को सही तरीके से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
3. भरे हुए फार्म को जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराएं।
4. बच्चे और मां का साथ में उपस्थित होना अनिवार्य है। फील्ड वर्कर भी आवेदन प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं।

योजना के व्यापक लाभ

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के जरूरतमंद बच्चों की मदद करना है, ताकि वे अपने माता-पिता को खोने के बावजूद बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें। योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन यापन में मदद मिलेगी।

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नोट: यह भी सुनिश्चित करें कि फॉर्म भरने के बाद सही समय पर जिला अधिकारी कार्यालय में जमा कराएं, ताकि बच्चों को इस योजना का लाभ समय पर मिल सके।

अन्य लाभकारी योजनाओं से जुड़ाव

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत मिलने वाली सहायता न केवल बच्चों की शिक्षा में मददगार होगी, बल्कि इससे अन्य सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ भी हासिल किए जा सकते हैं। यह योजना बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो महामारी या अन्य कारणों से अपने सदस्यों को खो चुके हैं। इसलिए, सभी से अनुरोध है कि इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके।

योजना से जुड़ी समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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